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oi-Sagar Bhardwaj
नई दिल्ली, 15 जनवरी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी आठ सीटर गाड़ियों में 6 एयरबैग लगाने का आदेश जारी कर दिया है। यह नियम अक्टूबर 2022 से प्रभावी हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज ने अपने बयान में कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स (CMVR), 1989 में संशोधन कर सेफ्टी फीचर्स को बढ़ाने का फैसला किया है।

14 जनवरी की तारीख को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक यह फैसला M1 श्रेणी की गाड़ियों के लिए जारी किया गया है। इस श्रेणी में 5-8 सीट वाली गाड़ियां शामिल हैं। सरकार के फैसले के मुताबिक अब इन में 6 एयरबैग की सुविधा देनी होगी। 1 अक्टूबर 2022 से बनने वाली कारों में 2 साइड एयरबैग और 2 साइड कर्टेन/ट्यूब एयरबैंग के अलावा आउटबोर्ड सीटिंग पोजिशंस में बैठने वाले यात्रियों के लिए एक-एक एयरबैग दिया जाएगा। बता दें कि गाड़ी में लगे एयरबैग दुर्घटना की स्थिति में गाड़ी में बैठे यात्रियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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एक ट्वीट के माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 1 जुलाई 2019 से ड्राइवर की सीट के आगे और 1 जनवरी 2022 से ड्राइवर के बराबर वाली सीट के आगे एयरबैग लगाना पहले ही अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर अब 8 पैसेंजर वाली गाड़ियों के लिए कम से कम 6 एयरबैग लगाना अनिवार्य किया जा रहा है।
सरकार के इस फैसले का क्या होगा असर
निश्चित तौर पर लोगों की सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला अति महत्वपूर्ण है, लेकिन इस फैसले से गाड़ी के दामों में 50 हजार रुपए तक की वृद्धि हो सकती है। बता दें कि रोड एक्सीडेंट में हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन गाड़ी में एयरबैग बढ़ने से यात्रियों को गंभीर रूप से घायल होने से बचाया जा सकेगा।
English summary
Now 6 airbags will have to be installed in 8 seater cars
Story first published: Saturday, January 15, 2022, 21:24 [IST]
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