उत्तराखंड सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कर्मचारियों के लिए नए आदेश किए जारी – 24×7 Khabre Fatafat

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शासन ने कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकारी ऑफिसों में कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में नई व्यवस्था की है। इसके तहत गर्भवती महिला कर्मचारी, 58 साल से अधिक उम्र के बीमार कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी। 

प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। गर्भावस्था वाली महिलाओं को विशेष छूट मिलेगी। अधिक बीमार कर्मचारियों को भी घर से काम करने की सुविधा मिलेगी, लेकिन इसके लिए कर्मचारी की उम्र 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ऐसे कर्मचारियों को सिर्फ अपरिहार्य परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाया जा सकेगा। 

विधानसभा चुनाव ड्यूटी और आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए कार्मिकों के बारे में डीएम, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों के बारे में उनके विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जनहित में अपने विवेक से निर्णय लिया जाएगा। 

दिव्यांग कार्मिकों को विभागाध्यक्ष दे सकेंगे छूट

राज्य के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थिति से कार्यालयध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकती है। आवश्यक सेवाओं में कार्यरत एवं अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर कार्यालयध्यक्ष द्वारा छूट का निर्णय लिया जा सकता है। 

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