रेप और छेड़छाड़ के आरोपी को 10 साल की सजा, 2021 में दर्ज हुआ था मामला – 24×7 Khabre Fatafat

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नोएडा में रेप और छेड़छाड़ मामले के आरोपी को 10 साल की सजा मिली है. आरोपी पर आईपीसी के 4 धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है. आरोपी को चारों धाराओं में अलग-अलग सजा मिली है.

नई दिल्ली/नोएडा: गौतम बुद्ध नगर जिला सत्र न्यायालय ने रेप और छेड़खानी मामले में आरोपी को सजा सुनाई. न्यायालय में ढ़ाई साल पूर्व रेप और छेड़खानी के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को आरोपी को दोषी बताते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई. वहीं अन्य धाराओं की सुनवाई में भी आरोपी को कारावास का दंड दिया गया.

इसके साथ ही आरोपी के ऊपर न्यायालय द्वारा आर्थिक दंड भी लगाया गया है, आर्थिक दंड जमा न किए जाने पर कारावास की सजा भुगतनी हो गई.

रेप के आरोपी को 10 साल की सजा: आरोपी के खिलाफ केस नोएडा के थाना सेक्टर 39 में दर्ज किया गया था. आरोपी पर कुल 4 धाराएं लगाई गई थी. आरोपी पर धारा आईपीसी की धारा 376 के साथ 354(ख), 504 और 506 लगाई गई थी. आरोपी को आईपीसी की धारा 376 का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष की सजा, धारा 354(ख) में दोषी पाये जाने पर 3 वर्ष, धारा 504 का दोषी पाये जाने पर 2 वर्ष व धारा 506 आईपीसी का दोषी पाये जाने 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 18,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा मिली है. आर्थिक दंड के पैसे ना जमा करने पर आरोपी को 3 माह 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. यह जानकारी गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी की मीडिया सेल दी गई है. उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देश में आरोपी को सजा दिलाई गई.

जानें क्या था मामला: नोएडा के एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि 18 मार्च, 2021 को पीड़िता द्वारा थाना पर एक लिखित तहरीर दी गयी. पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने उसके साथ पहले गाली गलोच किया. उसके बाद मुह बंद करके जबरदस्ती करने की कोशिश की गई. आरोपी ने उसके साथ शारारिक उत्पीड़न किया और क्षति पहुंचाकर भाग गया. इसके आधार पर थाना में वर्ष 2021 में आईपीसी की धारा 376/354ख/504/506 के तहत केस पंजीकृत किया गया था. वहीं आरोपी आमिर सिराज को 20 अक्टूबर,2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. मुकदमा में आरोपी के विरूद्व 22 अक्टूबर 2021 को न्यायलय के सामने आरोप पत्र प्रेषित किया गया.

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