हैदराबाद में TRS विधायकों के अवैध खरीद मामले के तीनों आरोपियों को पुलिस ने ACB कोर्ट के आदेश के बाद रिहा कर दिया।
ACB जज ने पुलिस से आरोपी को 41A CrPC नोटिस जारी करने और मामले की जांच करने के लिए कहा था और पुलिस से सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा था। pic.twitter.com/MSevP4hKXx
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 27, 2022
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