उनके पास इसका कोई अधिकार नहीं है और न ही संविधान उन्हें ऐसा करने का अधिकार देता है। उन्होंने जो फरमान जारी किया है..हम समझते हैं कि ये कानूनी तौर पर टिकेगी नहीं:केरल राज्यपाल द्वारा 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सोमवार तक इस्तीफा देने के निर्देश पर सीताराम येचुरी,CPI-M,दिल्ली pic.twitter.com/lMkqEDgDa5
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 24, 2022
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