इमरान खान के खिलाफ अवमानना ​​के आधार पर कार्रवाई करने पर विचार  – 24×7 Khabre Fatafat

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पाकिस्तान की एक अदालत आज पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अवमानना ​​के आधार पर कार्रवाई करने पर विचार करेगी। खान पर एक भाषण के दौरान पुलिस अधिकारियों और न्यायिक मजिस्ट्रेट को धमकी देने का आरोप है। दोषी सााबितहोने पर नहीं लड़ सकेंगे चुनाव।

 पाकिस्तान की एक अदालत आज यानी कि मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अवमानना ​​के आधार पर कार्रवाई करने पर विचार करेगी।

उन्होंने एक भाषण के दौरान पुलिस अधिकारियों और न्यायिक मजिस्ट्रेट को धमकी दी थी। जिसके बाद से इमरान खान पर गाज गिरी हुई है और उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है।

अगर वह दोषी साबित होते हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य पर भी खतरा आ जाएगा

इमरान खान को चुनाव लड़ने से किया जा सकता है प्रतिबंधित

पाकिस्तान के कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा खान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वे इस साल प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद से नए चुनावों के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। अगर कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो वे अयोग्य घोषित हो सकते हैं और वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश शाइक उस्मानी ने टेलीविजन चैनल Geo News को बताया, ‘यह एक आपराधिक सजा है।’ उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर खान को छह महीने जेल की सजा हो सकती है। इसके चलते वह पांच साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

न्यायाधीश और पुलिस अधिकारियों को धमकी देने का मामला

बता दें कि इमरान खान पर 20 अगस्त को एफ-9 पार्क में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में एक न्यायाधीश और दो शीर्ष पुलिस अधिकारियों को धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था। इमरान खान पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हालांकि, राजनीतिक नेताओं के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों का उपयोग पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले इमरान खान की सरकार में भी विरोधियों और आलोचकों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों इस्तेमाल किया गया था।

इमरान खान की पार्टी ने आरोपों को किया सिरे से खारिज

इस मामले पर खान की राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने उनके खिलाफ आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। पार्टी का उनका कहना है कि इन कानूनों का इस्तेमाल उन्हें सरकार विरोधी रैलियों से रोकने के लिए किया जा रहा है।

This News is Updated by Khabre Fatafat
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