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oi-Bavita Jha
नई दिल्ली, 3 फरवरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक द्वारा बैंकिंग अधिनियम का पालन नहीं करने के चलते आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने 2 फरवरी को महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया हैं। आरबीआई ने बताया कि अपर्याप्त कैपिटल के कारण बैंक के लाइसेंस रद्द किया गया है।

बैंक का लाइसेंस रद्द
बैंक ने लाइसेंस रद्द कर दी तो वहीं बैंक खाताधारकों की चिंता भी बढ़ गई है। 2 फरवरी को आदेश जारी कर आरबीआई ने इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 3 फरवरी, 2022 को कामकाज खत्म होने के साथ बैंक के बैंकिंग बिजनेस पर रोक लगा दी गई है। इस नोटिफिकेशन में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और आने वाले वक्त में भी बैंक की पूंजी बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही है। बैंक ने कहा कि बैंक का बने रहना बैंक के खाताधारकों के हित में नहीं है।
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बैंक की स्थिति ये है कि बैंक का बने रहना खाताधारकों के हित में नहीं है। बैंक डिपॉजिटर्स को भुगतान करने में असमर्थ होगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक का लाइसेंस निरस्त होने के चलते खाताधारकों को अब डर सता रहा है कि उनकी जमापूंजी का क्या होगा। आरबीआई ने बैंक खाताधारकों को निश्चित किया है कि खाताधारकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिक्विडेशन पर हर डिपॉजिटर डीआईसीजीसी एक्ट, 1961 के नियम के तहत 99 फीसदी खाताधारकों को उनकी जमापूंजी मिल जाएगी। खाताधारकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत 5 लाख रुपए रकम निश्चित तौर पर मिलेगी।
English summary
Banking News: RBI cancels licence of Maharashtra-based Independence Co-operative Bank
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