गर्भवती महिलाओं के लिए एसबीआई के नए भर्ती नियम अस्थाई रूप से स्थगित, बैंक ने जारी किया बयान

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India

oi-Prashanth Rai

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नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने महिला कैंडिडेट के लिए योग्यता के नियम में बड़ा बदलाव किया था, जिसपर विवाद गहराने के बाद बैंक ने अस्थायी रूप से स्थगन का फैसला किया है। बैंक के नए नियम के मुताबिक तीन महीने से अधिक समय की गर्भवती महिलाओं को अस्थाई रूप से अनफिट मानने का प्रावधान किया गया था और डिलीवरी के बाद चार महीने के भीतर बैंक ज्वाइन कर सकती थीं। बता दें कि इस नए नियम को लेकर दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने विरोध किया और इसे वापस लेने के लिए नोटिस भी भेजा था। वहीं ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंप्लाईज एसोसिएशन ने भी सवाल उठाया था।

sbi temporarily suspend contoversial cicular for pregnant woman woker in bank

नए नियम को रद्द करने के बाद बैंक ने बयान जारी करते हुए कहा कि जनता की भावनाओं को देखते हुए, एसबीआई ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों की भर्ती के संबंध में संशोधित निर्देशों को स्थगित रखने और मामले में मौजूदा निर्देशों के साथ जारी रखने का फैसला किया है।

गर्भवती महिलाओं के लिए SBI ने बदले नियम तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जारी की नोटिसगर्भवती महिलाओं के लिए SBI ने बदले नियम तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जारी की नोटिस

बैंक ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य स्वास्थ्य मानकों पर स्पष्टता प्रदान करना था जहां निर्देश स्पष्ट नहीं थे या बहुत पुराने थे। मीडिया के कुछ वर्गों में, इस संबंध में मानदंडों में संशोधन को महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण के रूप में बताया गया है।

एसबीआई हमेशा अपनी महिला कर्मचारियों की देखभाल और सशक्तिकरण के लिए सक्रिय रहा है, जो अब हमारे कार्यबल का लगभग 25 फीसदी हैं। बयान में आगे लिखा गया है कि COVID अवधि के दौरान, सरकार के निर्देशों के अनुसार, गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट दी गई और घर से काम करने की अनुमति दी गई थी।

English summary

sbi temporarily suspend contoversial cicular for pregnant woman woker in bank

This News is Updated by Khabre Fatafat
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