
क्यों लगाया गया था जूही चावला पर जुर्माना
जूही चावला ने दिल्ली हाई कोर्ट की एकल-पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने जून 2021 में भारत में 5G तकनीक की शुरुआत के खिलाफ उसके मुकदमे को खारिज कर दिया। एकल पीठ ने मुकदमे को खारिज करने के आदेश में कहा था कि यह प्रचार हासिल करने के लिए दायर किया गया था और जूही चावला सहित तीन वादियों पर “न्यायिक समय की बर्बादी” के लिए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

हाई कोर्ट ने कहा- हम जुर्माना माफ नहीं करेंगे, कम कर सकते हैं
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हम जूही चावला पर लगाए गए जुर्माना को माफ तो कभी नहीं कर सकते हैं लेकिन इसे घटा जरूरत सकते हैं। हम इसे काफी हद तक कम कर देंगे लेकिन यह एक और शर्त के साथ आता है कि आपके क्लाइंट को एक सेलिब्रिटी मानते हुए और जनता में उसकी उपस्थिति है, उसे कुछ सार्वजनिक कार्य भी करना चाहिए।
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि उनकी छवि और स्थिति का उपयोग समाज द्वारा किसी अच्छे अभियान, अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।

5G Networking: Juhi Chawla को राहत, Court ने जुर्माना 20 Lakh से घटाकर किया 2 Lakh | वनइंडिया हिंदी

कोर्ट ने जूही चावला को दी ये नसीहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह (जूही चावला) दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लिए एक प्रोग्राम कर सकती हैं। डीएसएलएसए उससे संपर्क करेगा और वे एक कार्यक्रम पर काम कर सकते हैं जिसमें वह शामिल हो सकती है और प्रचार कर सकती हैं। जूही चावला का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि वह अदालत द्वारा दिए गए सुझाव पर उनसे निर्देश मांगेंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा कि वह उससे बात करेंगे और उसे बताएंगे कि यह जीवन भर का अवसर है।
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