कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में विभाजित फैसला होने के कारण न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता का कहना है कि मामला उचित दिशा के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है।#KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/v04TpVtzTs
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 13, 2022
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