अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जो पहले विधानसभा में मतदाता नहीं थे लेकिन अब उनके नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है ये लोग बड़ी संख्या में अपना वोट दर्ज करने के लिए अब आ सकते हैं। इसके लिए अब स्थायी निवासी होने की जरूरत नहीं है: हिरदेश कुमार, मुख्य चुनाव अधिकारी, जम्मू-कश्मीर pic.twitter.com/RXZ11Fx1oc
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2022
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