उत्तराखंड में बिजली की दरों में 2.68 प्रतिशत की हुई वृद्धि, विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया नया टैरिफ – 24×7 Khabre Fatafat

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उत्तराखंड में अब उपभोक्‍ताओं को पहले के मुकाबले बिल अधिक देना होगा। राज्‍य में बिजली की दरों में 2.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस संबंध में गुरुवार को विद्युत नियामक आयोग ने बिजली का नया टैरिफ जारी कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रिटेल टैरिफ के मुख्य बिन्दु

  • समस्त बिजली कंपनियों द्वारा प्रस्तावित संकलित वृद्धि लगभग 10.18% एवं यूपीसीएल द्वारा टैरिफ में प्रस्तावित वृद्धि लगभग 8.02% के सापेक्ष आयोग द्वारा टैरिफ में वृद्धि को प्रतिबन्धित कर मात्र लगभग 2.68% की वृद्धि की गई।
  • आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ को पुनर्निधारित करते समय यह प्रयास किया गया कि सभी श्रेणियों में क्रास-सब्सिडी को कम किया जा सके।
  • बीपीएल उपभोक्ताओं (लगभग चार लाख उपभोक्ता, कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 20 प्रतिशत) एवं स्नोबाउंड उपभोक्ताओं के टैरिफ में मात्र चार पैसा प्रति केडब्ल्‍यूएच की वृद्धि की गई।
  • घरेलू श्रेणी के 100 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं हेतु स्थिर प्रभार में वृद्धि नहीं की गई है। टैरिफ में मात्र 10 पैसा प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।
  • आयोग ने क्रास सब्सिडी को धीरे-धीरे कम करने के उद्देश्य से पीटीडब्ल्यू श्रेणी के लिए विद्युत के मूल्य 208 केडब्‍यूएच से बढ़ाकर 2.15 केडब्‍यूएच किया गया है।
  • माह में प्रतिदिन 18 घंटे की न्यूनतम औसत आपूर्ति प्राप्त नहीं किए जाने की दशा में एचटी औद्योगिक उपभोक्ताओं का डिमांड चार्जेज उस माह में अनुमोदित डिमांड चार्जेज का 80 प्रतिशत लगाया जाएगा।
  • विभागीय उपभोक्ताओं के लिए घरेलू श्रेणी पर लागू टैरिफ के आधार पर समान बिलिंग होगी।
  • आयोग द्वारा पब्लिक इलैक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए निर्धारित टैरिफ रुपये रू0 5.50 केडब्‍ल्‍यूएच यथावत रखा गया है।
This News is Updated by Khabre Fatafat
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