आदर्श आचार संहिता के साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर निषेधाज्ञा जारी – Dastak Times | दस्तक टाइम्स

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हनुमानगढ़ : निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधान सभा आम चुनाव 2023 की घोषणा की जा चुकी है। सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, उनके कार्यकर्ताओं, समर्थक और सहयोगियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकरों का उपयोग किया जाता है। इन लाउडस्पीकरों का उपयोग केवल चुनाव सभा मंचों पर ही नहीं किया जाता बल्कि वाहनों, साईकिल, रिक्शा आदि पर लगाकर भी किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से सामान्य व्यक्ति की शांति भंग होती है तथा छात्र समुदाय की पढाई पर बुरा असर पड़ता है। इस प्रकार के लाउडस्पीकर अत्यधिक तेज गति से तथा रात्रि में देरी तक बजाए जाते हैं, जिससे वयोवृद्ध, बीमार व्यक्तियों को काफी असुविधा होती है।

इसीलिए जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट रूक्मणी रियार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत तथा राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण हनुमानगढ़ जिले के समस्त क्षेत्र में कोलाहल नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए 9 अक्टूबर से 5 दिसंबर, 2023 तक निषेधाज्ञा प्रसारित की है।

किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति प्रातः 6:00 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10:00 बजे के बाद किसी भी क्षेत्र में नहीं होगी। इस अवधि में भी ध्वनि प्रसारक यंत्र का प्रयोग अधिक तेज गति से नहीं किया जायेगा। यदि माईक द्वारा प्रचार वाहन पर किया जाएगा तो प्रयोग में लिए जाने वाले वाहन की भी स्वीकृति लेनी होगी तथा इस खर्चे का संधारण रजिस्टर में किया जाएगा तथा इस पर किए जाने व्यय को चुनावी खर्चे में दर्शाया जाएगा। निषेद अवधि में सार्वजनिक सभा तथा इनमें प्रयोग किए जाने वाले लाउडस्पीकर का प्रयोग किए जाने के संबंध में अपने-अपने क्षेत्रों के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।

सचल लाउडस्पीकर की स्थिति में अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी अनुमति हेतु आवेदन पत्र में वाहनों का रजिस्ट्रेशन एवं संख्या तथा उपयोग में लेने वाले वाहन की किस्म एवं अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल का नाम अंकित करवाएंगे। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित है । राजनैतिक दल / उनके समर्थकों द्वारा जुलूस निकाले जाने के लिए अनुमति संबंधी रिटर्निंग अधिकारी से ली जानी आवश्यक होगी। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 9 अक्टूबर से आचार संहिता लागू की गई है। अतः रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के मध्य डोर टू डोर कैंपेन व एसएमएस, व्हाट्सएप, कॉल्स पर प्रतिबंध रहेगा ।

निर्धारित अवधि में या संबंधित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किए जा रहे किसी लाउडस्पीकर को उस लाउडस्पीकर के उपयोग से जुड़े सभी यंत्रों तथा संबंधित वाहन के साथ स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा, साथ ही उपयोगकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 तथा राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के तहत जैसी भी स्थिति हो कार्यवाही की जायेगी।

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This News is Updated by Khabre Fatafat
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