किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया, कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी – 24×7 Khabre Fatafat

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सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी को बहला कर ले जाने के बाद दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

दोषी किशोरी को दो बार बहका कर ले गया था। दूसरी बार पकड़े जाने पर अदालत ने पुलिस को जांच के आदेश दिए थे। जिसमें लड़की के नाबालिग व गर्भवती होने का पता लगा था।

ये था पूरा मामला
राई थाना की तत्कालीन एसआई लवली ने पुलिस को बताया था कि 5 अक्तूबर, 2021 को उन्हें राई थाना से किशोरी को बहकाकर ले जाने के मामले में कोर्ट में बुलाया गया था। जहां पर पता लगा था कि एक किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद आरोपी विकास पकड़े जाने के बाद फिर से लड़की को बहकाकर ले गया था। उसे पकड़कर कोर्ट में ले जाया गया था। जहां पर लड़की ने आरोपी से शादी कि जाने की बात कही थी।

इस पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने पुलिस को पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण कराने व आरोपी विकास के खिलाफ उचित कार्रवाई के आदेश दिए थे। पुलिस ने लड़की का नागरिक अस्पताल में मेडिकल कराया था। जिसमें उसके साथ दुष्कर्म व गर्भवती होने का पता लगा था। जांच में लड़की की आयु 15 साल 11 माह मिली थी। जिस पर पुलिस ने एसआई लवली के बयान पर आरोपी विकास के खिलाफ दुष्कर्म व 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई व घटना के समय राई थाना क्षेत्र निवासी विकास को मामले में प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जांच कर सबूत जुटाए थे। पुलिस ने मामले की चार्जशीट तैयार कर अदालत में दायर कर दी थी।

मामले की सुनवाई के बाद अब एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी विकास को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना राशि के एक लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं।

This News is Updated by Khabre Fatafat
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