Rajasthan: जयपुर और धौलपुर में मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म, ममेरे भाई और पड़ोसियों ने तोड़ा भरोसा

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Rajasthan: Rape of innocent girls in Jaipur and Dhaulpur, maternal brother and neighbors broke the trust

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान में मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। जयपुर में पांच साल की मासूम के साथ उसके ही ममेरे भाई ने दुष्कर्म किया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, धौलपुर में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ उसके दो पड़ोसी युवकों ने गैंगरेप किया। तीन महीने बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अब जाकर केस दर्ज किया है। जांच की जा रही है।  

जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में पांच वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के मामले में उसके ममेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची अपनी कैंसर पीड़ित नानी से मिलने उनके घर आई थी। वह अपने परिवार के साथ आई थी। बुआ और पिता के साथ वह थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई है। आमेर के एसीपी ने चंद्रसिंह रावत ने बताया कि गुरुवार रात करीब दस बजे बच्ची अपने पिता और बुआ के साथ थाने आई और उन्होंने उसकी तरफ से शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल कराने के लिए बच्ची को तत्काल अस्पताल भेजा। साथ ही ममेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। विशेष टीम बनाई गई है। आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। 

वहीं, धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके में 12 साल की नाबालिग किशोरी के साथ दो पड़ोसी युवकों ने गैंगरेप किया। घटना एक मार्च की है। उस समय पुलिस ने दबंगों के खिलाफ शिकायत ही नहीं ली थी। पीड़ित परिवार ने कोर्ट की शरण ली, जिसके निर्देश पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। किशोरी की मां का कहना है कि एक मार्च को वह बेटी के साथ कमरे में सो रही थी। तभी रात करीब साढ़े ग्यारह बजे धीरज गुर्जर और कौशल गुर्जर उसके घर आए। किशोरी का मुंह कपड़े से बंद किया और साथ ले गए। उस समय मां सो रही थी। रात साढ़े तीन बजे बच्ची को बेहोशी की हालत में घर के बाहर छोड़कर दोनों आरोपी अपने दो साथियों के साथ फरार हो गए। किशोरी के कपड़े फटे हुए थे। वह बदहवास थी। तीन मार्च को महिला ने एसपी के सामने गुहार लगाई लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। तब उसने कोर्ट में शिकायत की। नौ अप्रैल को आरोपियों ने महिला के पति को पीटा। साथ ही धमकी भी दी कि बेटी का वीडियो बनाया है, उसे वायरल कर देंगे। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ धारा 34,120बी, 354, 363, 366ए, 376डी एवं पॉक्सो एक्ट एवं 2012 की धारा 3, 4, 5, 6, 7बी 8 में प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 

This News is Updated by Khabre Fatafat
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