Bharatpur: 8वीं क्लास की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 57 हजार का जुर्माना भी लगाया

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Youth sentenced to 20 years for raping minor girl the court also imposed a fine of 57 thousand in Bharatpur

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला।
– फोटो : social media

विस्तार

भरतपुर जिले में बुधवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने 26 साल के युवक को 20 साल की सजा सुनाई और 57 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। आरोपी ने 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 13 साल की बच्ची का अपहरण कर रेप किया था।

घटना भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना इलाके की है, 17 सितंबर 2020 को दोपहर में 13 साल की नाबालिग अपने घर में सो रही थी। दूसरे कमरे में उसकी चाची सो रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला अरुण कुमार नाबालिग के घर में घुस गया। वह बहला फुसलाकर नाबालिग को और घर रखे डेढ़ लाख रुपये भी अपने साथ ले गया। परिजनों को पता लगा कि उनकी बेटी घर में नहीं है तो उसे गांव में जगह-जगह ढूंढा गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।   

नाबालिग के परिजन बेटी को लगातार ढूंढते रहे। इस बीच गांव के किसी व्यक्ति से पता चला कि पड़ौसी अरुण ही नाबालिग बेटी को अपने साथ ले गया है। जिसके बाद नाबालिग की चाची ने 24 सितंबर 2020 को कुम्हेर थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने 23 अक्टूबर को आरोपी गिरफ्तार कर लिया, और बच्ची को आरोपी के पास से दस्तयाब कर लिया। तब से आरोपी अंडर ट्रायल जेल में बंद था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 57 हजार का अर्थदंड लगाया है। इस मामले में 9 गवाह और 35 दस्तावेज पेश किए गए थे।

This News is Updated by Khabre Fatafat
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