Sawai Madhopur: स्पेशल कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई सजा, 20 साल का कारावास और 66 हजार का अर्थदंड दिया

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Special court sentenced rape accused to 20 years imprisonment and fined Rs 66 thousand in Sawai Madhopur

Court Room
– फोटो : Social Media

विस्तार

सवाई माधोपुर के विशेष न्यायालय ने नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में देवली निवासी आरोपी मनराज प्रजापति को दोषी मानते  20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 66 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है । 

यह है पूरा मामला

विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी मनराज प्रजापति ने नाबालिग को पहले किडनैप किया था, इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था। नाबालिग के परिजनों ने 12 फरवरी 2021 को चौथ का बरवाड़ा थाने में आरोपी के खिलाफ नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म का  केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मनराज प्रजापति को 19 फरवरी 2023 गिरफ्तार कर लिया था। तब से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।

20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय ने आरोपी मनराज प्रजापति को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 66 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है ।

 

This News is Updated by Khabre Fatafat
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