Rajasthan: सीकर जिले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया अवैध निर्माण

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Rajasthan: Action to remove encroachment in Sikar district, illegal construction removed after High Court's or

सीकर में अतिक्रमण हटाओ मुहिम।
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीकर जिले के खंडेला पंचायत समिति के ग्राम पंचायत कांवट में बहुचर्चित अतिक्रमण को लेकर खंडेला उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुक्रवार सुबह से शुरू कर दी गई है। अगले 2 दिन शनिवार और रविवार को सरकारी छुट्टी रहेगी। ऐसे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। 

सीकर की खंडेला पंचायत समिति के कांवट ग्राम पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। एसडीएम बृजेश गुप्ता ने बताया कि अतिक्रमियों को अतिक्रमण हटाने को लेकर चार बार नोटिस जारी किया था। अतिक्रमियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसे लेकर शुक्रवार को भारी संख्या में पुलिस के जवानों के साथ और जेसीबी की सहायता से कांवट कस्बे के तीनों मार्गों सहित बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह कार्रवाई  तीन दिन तक जारी रहेगी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

2017 में कांवट सरपंच मीना सैनी ने अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने को लेकर आदेश जारी किया था। प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को तलब कर अतिक्रमण नहीं हटाने का स्पष्टीकरण मांगा था और जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। आदेश की पालना में एसडीएम बृजेश कुमार ने यह कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार सुमन चौधरी नायब तहसीलदार विजय बाजिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा,रींगस थाना अधिकारी हिम्मतसिंह, थोड़ी थानाधिकारी रिया चौधरी खंडेला थाना अधिकारी राजेश बाफना समेत प्रशासन और पुलिस अधिकारी सहित कर्मी उपस्थित रहे।

This News is Updated by Khabre Fatafat
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