Jaipur: एटीएस-एसओजी ने सुधारी भूल, 27 जनवरी को सम्मानित होने वालों की लिस्ट से हटाया दिव्या मित्तल का नाम

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दिव्या मित्तल।

दिव्या मित्तल।
– फोटो : अमर उजाला

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दवा कारोबारी से दो करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले फंसी एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल के केस में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। रिश्वत के आरोप और आय से अधिक धन कमाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जानकारी के अनुसार गंभीर आरोपों में घिरी महिला अफसर पर एसओजी इतना मेहरबान थी कि मित्तल को 27 जनवरी को सम्मानित करने की तैयारी चल रही थी। डिपार्टमेंट के एडीजी ने 18 जनवरी को एक लिस्ट जारी की, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है।

बता दें कि दिव्या मित्तल को गृह विभाग सस्पेंड कर चुका है। सस्पेंशन ऑर्डर में कहा है कि दिव्या मित्तल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में एसीबी अभियोग संख्या 13/2023 धारा 7 और 7A भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 और धारा 120 बी, आईपीसी में मामला दर्ज किया गया है। दिव्या मित्तल को 16 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। वह वर्तमान में पुलिस कस्टडी में हैं।

लिस्ट से हटाया गया नाम

एसओजी की लिस्ट में सम्मानित होने वाले अफसरों के नामों में दिव्या मित्तल का भी नाम शामिल था। इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। गुरुवार देर शाम एटीएस-एसओजी ने गलती सुधारते हुए संशोधित लिस्ट जारी की। इस लिस्ट से दिव्या का नाम हटा दिया गया है।

18 जनवरी को यह आदेश हुआ था जारी

सम्मानित होने वाला यह आदेश एडीजी कार्यालय, एटीएस एवं एसओजी जयपुर की ओर से 308-18 क्रमांक से जारी हुआ था। इस आदेश में लिखा है कि निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय से प्राप्त स्मृति चिह्न, डीजीपी डिस्क, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित अति उत्कृष्ट सेवा पदक एवं उत्कृष्ट सेवा पदक एटीएस और एसओजी में पदस्थापित अधिकारियों को 27 जनवरी को एटीएस और एसओजी कार्यालय में दिया जाएगा। इस आदेश में कुल 29 अधिकारियों के नाम हैं, जिसमें 20 नंबर पर दिव्या मित्तल का नाम है।

भूल सुधार के बाद जारी हआ आदेश

आदेश वायरल होने के बाद एक संशोधन जारी कर दिया गया है। इसमें बताया गया कि दिव्या मित्तल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसओजी, चौकी अजमेर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जांच चल रही है। दिव्या मित्तल को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में उनका नाम इस सूची से हटाया जाता है।

This News is Updated by Khabre Fatafat
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