Rajasthan: कन्हैयालाल हत्याकांड के नौ आरोपी NIA कोर्ट में पेश, 10 जनवरी को आदेश सुनाएगी अदालत

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बड़ी संख्या में तैनात रही पुलिस।

बड़ी संख्या में तैनात रही पुलिस।
– फोटो : अमर उजाला

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उदयपुर में ‘तन सर से जुदा’ के नारे लगाते हुए कन्हैयालाल टेलर का सर कलम करने वाले आरोपियों की आज जयपुर के NIA कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट परिसर पुलिस छावनी बना नजर आया। 

एनआईए टीम कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज के अलावा रियाज जब्बार,फरहाद शेख, आसिफ, मो. मोहसिन, वसीम अली, जावेद और मुस्लिम खान को लेकर जयपुर के एनआईए कोर्ट पहुंची। एनआईए ने प्रथमदृष्टया गौस मोहम्मद और रियाज सहित सभी 9 आरोपियों पर हत्या, अन्य धर्म-जाति को अपमानित और क्षति पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के संबंध में अन्य आरोप भी माने हैं। एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों की 10 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा अवधि बढ़ाने के आदेश दिए हैं।  

एनआईए कोर्ट 10 जनवरी को प्रसंज्ञान पर आदेश सुनाएगी
NIA कोर्ट 10 जनवरी को प्रसंज्ञान पर आदेश सुनाएगी। प्रसंज्ञान के आदेश के बाद कोर्ट की ओर से इन आरोपियों को चालान की कॉपी दी जाएगी ।  कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में जयपुर की एनआईए कोर्ट में एनआईए की ओर से चार्जशीट पेश की गई है । एनआईए ने 28 जून 2022 को हुई इस घटना में गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 9 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (34) के तहत हत्या सहित 452, 153, 295 और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 और 20 के तहत आतंकी गतिविधियों में आरोप तय किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कराची में बैठे सलमान और अबु इब्राहम को भी इस घटना में आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी मानते हुए उन्हें फरार माना है।

विस्तार

उदयपुर में ‘तन सर से जुदा’ के नारे लगाते हुए कन्हैयालाल टेलर का सर कलम करने वाले आरोपियों की आज जयपुर के NIA कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट परिसर पुलिस छावनी बना नजर आया। 

एनआईए टीम कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज के अलावा रियाज जब्बार,फरहाद शेख, आसिफ, मो. मोहसिन, वसीम अली, जावेद और मुस्लिम खान को लेकर जयपुर के एनआईए कोर्ट पहुंची। एनआईए ने प्रथमदृष्टया गौस मोहम्मद और रियाज सहित सभी 9 आरोपियों पर हत्या, अन्य धर्म-जाति को अपमानित और क्षति पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के संबंध में अन्य आरोप भी माने हैं। एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों की 10 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा अवधि बढ़ाने के आदेश दिए हैं।  

एनआईए कोर्ट 10 जनवरी को प्रसंज्ञान पर आदेश सुनाएगी

NIA कोर्ट 10 जनवरी को प्रसंज्ञान पर आदेश सुनाएगी। प्रसंज्ञान के आदेश के बाद कोर्ट की ओर से इन आरोपियों को चालान की कॉपी दी जाएगी ।  कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में जयपुर की एनआईए कोर्ट में एनआईए की ओर से चार्जशीट पेश की गई है । एनआईए ने 28 जून 2022 को हुई इस घटना में गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 9 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (34) के तहत हत्या सहित 452, 153, 295 और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 और 20 के तहत आतंकी गतिविधियों में आरोप तय किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कराची में बैठे सलमान और अबु इब्राहम को भी इस घटना में आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी मानते हुए उन्हें फरार माना है।

This News is Updated by Khabre Fatafat
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