Rajasthan: 20 साल जेल में रहेगा छात्रा से दुष्कर्म करने वाला शिक्षक, ट्यूशन के बहाने स्कूल में की थी ज्यादती

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राजस्थान के करौली जिले में छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में शिक्षक को 20 साल की सजा दी गई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिले की पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश ने आठ महीने की सुनवाई के बाद मामले में फैसला सुनाया है। 

जानकारी के अनुसार करौली के टोडाभीम थाना इलाके में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा के परिजनों ने थाने में केस दर्ज कराया था। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी गांव के एक निजी स्कूल में पढ़ती है। 4 जनवरी 2022 को वह स्कूल गई थी। 

शाम को छुट्टी होने पर बच्ची की मां उसे लेने के स्कूल गई तो स्कूल का दरवाजा बंद था। इस दौरान स्कूल के एक कमरे से किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। वह कमरे में अंदर पहुंची तो बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे। बच्ची की मां को देखकर आरोपी मोनापुरा का रहने वाला शिक्षक धनराज पुत्र पृथ्वीराज वहां से भाग गया।  

पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि आरोपी धनराज ने छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कमरे में बुलाया था। इस दौरान उसने उसके साथ गलत काम किया। मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को 6 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी धनराज को 20 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

विस्तार

राजस्थान के करौली जिले में छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में शिक्षक को 20 साल की सजा दी गई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिले की पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश ने आठ महीने की सुनवाई के बाद मामले में फैसला सुनाया है। 

जानकारी के अनुसार करौली के टोडाभीम थाना इलाके में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा के परिजनों ने थाने में केस दर्ज कराया था। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी गांव के एक निजी स्कूल में पढ़ती है। 4 जनवरी 2022 को वह स्कूल गई थी। 

शाम को छुट्टी होने पर बच्ची की मां उसे लेने के स्कूल गई तो स्कूल का दरवाजा बंद था। इस दौरान स्कूल के एक कमरे से किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। वह कमरे में अंदर पहुंची तो बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे। बच्ची की मां को देखकर आरोपी मोनापुरा का रहने वाला शिक्षक धनराज पुत्र पृथ्वीराज वहां से भाग गया।  

पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि आरोपी धनराज ने छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कमरे में बुलाया था। इस दौरान उसने उसके साथ गलत काम किया। मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को 6 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी धनराज को 20 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

This News is Updated by Khabre Fatafat
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