Rajasthan: जयपुर में दो और कोटा में एक महीने के लिए धारा 144 लागू, प्रदर्शन और जुलूस पर रहेगी रोक 

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Sun, 19 Jun 2022 07:03 PM IST

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राजस्थान के दो शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई है। जयपुर में दो महीने और कोटा में एक महीने तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। जयपुर में पुलिस आयुक्तालय ने आदेश जारी कर कहा, कानून व्यवस्था को देखते हुए शहर में धारा 144 लगाई गई है। यह 18 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। अब शहर में दो महीने तक सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। बतााया जा रहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।  

आदेश के अनुसार जयुपर में आज 19 जून शाम 6 बजे से 18 अगस्त रात 12 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान जुलूस, प्रदर्शन सहित अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर 5 या उससे अधिक लोग एक साथ नहीं जुट सकेंगे। सोशल मीडिया के जरिए कोई भी व्यक्ति अनावश्यक, भड़काऊ और लोक शांति भंग करने वाली पोस्ट का आदान-प्रदान नहीं करेगा। इसके अलावा भी प्रशासन ने कई निर्देश जारी किए है। नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

इधर, कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयासों को रोकने के लिए जिले में एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी है। 18 जुलाई अप्रैल रात 12 बजे तक जिले में धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई भी संगठन, समुदाय या संस्था सभा नहीं कर सकेंगे और न ही जुलूस निकालेंगे। सभी तरह के प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। धारा 144 के प्रतिबंध सरकारी कार्यक्रमों पर लागू नहीं होंगे। 

विस्तार

राजस्थान के दो शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई है। जयपुर में दो महीने और कोटा में एक महीने तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। जयपुर में पुलिस आयुक्तालय ने आदेश जारी कर कहा, कानून व्यवस्था को देखते हुए शहर में धारा 144 लगाई गई है। यह 18 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। अब शहर में दो महीने तक सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। बतााया जा रहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।  

आदेश के अनुसार जयुपर में आज 19 जून शाम 6 बजे से 18 अगस्त रात 12 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान जुलूस, प्रदर्शन सहित अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर 5 या उससे अधिक लोग एक साथ नहीं जुट सकेंगे। सोशल मीडिया के जरिए कोई भी व्यक्ति अनावश्यक, भड़काऊ और लोक शांति भंग करने वाली पोस्ट का आदान-प्रदान नहीं करेगा। इसके अलावा भी प्रशासन ने कई निर्देश जारी किए है। नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

इधर, कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयासों को रोकने के लिए जिले में एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी है। 18 जुलाई अप्रैल रात 12 बजे तक जिले में धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई भी संगठन, समुदाय या संस्था सभा नहीं कर सकेंगे और न ही जुलूस निकालेंगे। सभी तरह के प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। धारा 144 के प्रतिबंध सरकारी कार्यक्रमों पर लागू नहीं होंगे। 

This News is Updated by Khabre Fatafat
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