राजस्थान: प्रदेश में नाइट कर्फ्यू खत्म, शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 250 लोग, कल से आदेश लागू 

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Fri, 04 Feb 2022 01:50 PM IST

सार

सरकार ने प्रदेश में रात 11 से सुबह 6 बजे तक लगने वाला कर्फ्यू खत्म कर दिया है। शादी समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 100 से बढ़ाकर 250 कर दी गई है। 

 

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राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को राहत देने वाली नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। रात में लगने वाले कर्फ्यू को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। शादी समारोह, धार्मिक, राजनैतिक सहित अन्य तरह के कार्यक्रम में 250 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है। सरकार ने भक्तों के लिए प्रदेश के मंदिरों के द्वारा भी खोल दिए हैं। यह गाइडलाइन पांच फरवरी शनिवार से लागू होगी। इसके आदेश शुक्रवार को जारी कर दिए गए हैं। 

यहां देनी होगी कार्यक्रम की जानकारी 
सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह की जानकारी जानकारी DOIT द्वारा बनाए गए पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in e-intimation पर देनी होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि विवाह समारोह में शामिल होने वाले 250 लोगों में बैंड वालों की गिनती नहीं होगी। मंदिरों में फल, फूल, प्रसाद सहित अन्य पूजन सामिग्री ले जाने की भी छूट दी है।  

मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी
शादी समारोह सहित किसी भी अन्य कार्यक्रम में सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। बिना मास्क मिलने वाले लोगों को पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। 

विस्तार

राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को राहत देने वाली नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। रात में लगने वाले कर्फ्यू को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। शादी समारोह, धार्मिक, राजनैतिक सहित अन्य तरह के कार्यक्रम में 250 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है। सरकार ने भक्तों के लिए प्रदेश के मंदिरों के द्वारा भी खोल दिए हैं। यह गाइडलाइन पांच फरवरी शनिवार से लागू होगी। इसके आदेश शुक्रवार को जारी कर दिए गए हैं। 

यहां देनी होगी कार्यक्रम की जानकारी 

सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह की जानकारी जानकारी DOIT द्वारा बनाए गए पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in e-intimation पर देनी होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि विवाह समारोह में शामिल होने वाले 250 लोगों में बैंड वालों की गिनती नहीं होगी। मंदिरों में फल, फूल, प्रसाद सहित अन्य पूजन सामिग्री ले जाने की भी छूट दी है।  

मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी

शादी समारोह सहित किसी भी अन्य कार्यक्रम में सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। बिना मास्क मिलने वाले लोगों को पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। 

This News is Updated by Khabre Fatafat
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