राजस्थान: जेल बंदी की मौत के तीन साल बाद हत्या का मुकदमा दर्ज, पुलिस की मार से हुई थी मौत 

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Sun, 30 Jan 2022 02:04 PM IST

सार

बारां जिले के मांगरोल निवासी मोहम्मद रमजान की जेल हिरासत में  29 अप्रैल 2019 को मौत हो गई थी।

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राजस्थान के बारां जिला जेल में सजायाफ्ता मोहम्मद रमजान की मौत मामले में तीन साल बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत ने इस मामले में दोषी पुलिसवालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, बारां जिले के मांगरोल निवासी मोहम्मद रमजान की जेल हिरासत में  29 अप्रैल 2019 को मौत हो गई थी। इसके बाद जांच में सामने आया कि उनकी मौत पुलिस की मार के कारण हुई थी।

क्या है पूरा मामला 
मोहम्मद रमजान बारां जिला कारागार में सजायाफ्ता थे। इस बीच उनकी हालत काफी बिगड़ गई, जिसके बाद उपचार के लिए उन्हें कोटा कारागार स्थानांतरित किया गया। वहां पर उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने रमजान के साथ मारपीट की, जिससे उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई और 29 अप्रैल 2019 को उसकी मौत हो गई थी। मोहम्मद रमजान की मौत के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव महबूब अंसारी ने मामले में अदालत में मुकदमा दायर किया था। तीन साल बाद अदालत ने सुनवाई कर मामले में दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 

विस्तार

राजस्थान के बारां जिला जेल में सजायाफ्ता मोहम्मद रमजान की मौत मामले में तीन साल बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत ने इस मामले में दोषी पुलिसवालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, बारां जिले के मांगरोल निवासी मोहम्मद रमजान की जेल हिरासत में  29 अप्रैल 2019 को मौत हो गई थी। इसके बाद जांच में सामने आया कि उनकी मौत पुलिस की मार के कारण हुई थी।

क्या है पूरा मामला 

मोहम्मद रमजान बारां जिला कारागार में सजायाफ्ता थे। इस बीच उनकी हालत काफी बिगड़ गई, जिसके बाद उपचार के लिए उन्हें कोटा कारागार स्थानांतरित किया गया। वहां पर उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने रमजान के साथ मारपीट की, जिससे उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई और 29 अप्रैल 2019 को उसकी मौत हो गई थी। मोहम्मद रमजान की मौत के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव महबूब अंसारी ने मामले में अदालत में मुकदमा दायर किया था। तीन साल बाद अदालत ने सुनवाई कर मामले में दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 

This News is Updated by Khabre Fatafat
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