न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Sun, 16 Jan 2022 07:49 AM IST
सार
राजस्थान के राजसमंद से भाजपा सांसद दीया कुमारी के निर्वाचन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
दीया कुमारी (फाइल फोटो)
– फोटो : Facebook
राजस्थान के राजसमंद से भाजपा सांसद दीया कुमारी मुश्किलों में घिर गई हैं। उन पर शपथ पत्र में जानकारी छुपाने के आरोप लगे हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। याचिकाकर्ता जितेंद्र कुमार खटीक का आरोप है कि दीया कुमारी ने अपने शपथ पत्र में गलत जानकारी पेश की। जयपुर के पारिवारिक न्यायालय ने उन्हें बच्चों की कस्टडी सौंप रखी है, यह बात उन्होंने शपथ पत्र में छुपाई है। इसके अलावा वोटर लिस्ट व टिकट में उनके नाम अलग-अलग हैं। याचिकाकर्ता ने उनका नामांकन निरस्त करने की मांग की है।
11 मार्च तक पुलिस से रिपोर्ट तलब
मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने पुलिस को जांच पूरी करके 11 मार्च तक जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने जांच पूरी करके रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंप दी है। याचिकाकर्ता कहा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में दीया कुमारी के खिलाफ जांच सामने आते ही नियमानुसार उनका निर्वाचन निस्तर हो जाएगा।
विस्तार
राजस्थान के राजसमंद से भाजपा सांसद दीया कुमारी मुश्किलों में घिर गई हैं। उन पर शपथ पत्र में जानकारी छुपाने के आरोप लगे हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। याचिकाकर्ता जितेंद्र कुमार खटीक का आरोप है कि दीया कुमारी ने अपने शपथ पत्र में गलत जानकारी पेश की। जयपुर के पारिवारिक न्यायालय ने उन्हें बच्चों की कस्टडी सौंप रखी है, यह बात उन्होंने शपथ पत्र में छुपाई है। इसके अलावा वोटर लिस्ट व टिकट में उनके नाम अलग-अलग हैं। याचिकाकर्ता ने उनका नामांकन निरस्त करने की मांग की है।
11 मार्च तक पुलिस से रिपोर्ट तलब
मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने पुलिस को जांच पूरी करके 11 मार्च तक जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने जांच पूरी करके रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंप दी है। याचिकाकर्ता कहा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में दीया कुमारी के खिलाफ जांच सामने आते ही नियमानुसार उनका निर्वाचन निस्तर हो जाएगा।
This News is Updated by Khabre Fatafat
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