संशोधित गाइडलाइन के अनुसार अन्य नियम
1. शादी समारोह में केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। आयोजकों को 181 पर पहले ही इसकी जानकारी देनी होगी।
2. सार्वजानिक या राजनीतिक रैली, मेले, या समारोह मैं 50 लोग कि ही अनुमती होगी और इसकी सूचना 181 पर पहेले ही देने होगी
3. मंदिरों में केवल वही प्रवेश कर पाएंगे, जिन्होंने टीके की दोनों डोज ले ली है। वहीं, प्रसाद, फूल और पूजा सामाग्री पर पाबंदी रहेगी।
4. पूरे प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू जारी रहेगा
5. अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकते है।
6. दुकानें अब रात 8 बजे तक खुलेंगी।
जिला कलेक्टरो को भी स्थिति अनुसार सख्ती करने की इजाजत दी गई है। ये गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होगी।
रविवार को संक्रमण के 5660 मामले
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में रविवार को कोरोना संक्रमण के 5660 मामले सामने आए हैं। वहीं, एक मौत दर्ज की गई है। कुछ प्रमुख जिलों के मामले इस प्रकार हैं-:
जयपुर में 2377
जोधपुर में 600
अलवर में 364
उदयपुर में 312
बीकानेर में 237
कोटा में 209
भरतपुर में 200
1. संक्रमितों की वर्तमान संख्या- 19,467
2. रविवार को ठीक हुए मरीजों की संख्या- 358
3. कुल मृतकों की संख्या- 8,972
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